You are currently viewing पार्षद कालिया समेत 16 लोगों की एंटीसिपेट्री बेल रिजेक्ट, पंजाब निर्माण प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल बनाने में गबन का मामला

पार्षद कालिया समेत 16 लोगों की एंटीसिपेट्री बेल रिजेक्ट, पंजाब निर्माण प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल बनाने में गबन का मामला

जालंधर: पंजाब निर्माण प्रोग्राम के तहत नॉर्थ हल्के में 6 अलग-अलग कम्युनिटी हाल बनाने के लिए 60 लाख रुपए की सरकारी ग्रांट लेकर सरकारी पैसों का गमन करने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर नंबर 204 व 205 और 206 में नामजद किए गए 16 आरोपियों की एंटीसिपेट्री बेल अदालत ने रिजेक्ट कर दी है।

16 आरोपियों में कौंसलर सुशील कालिया और उनके बेटे अंशुमन कालिया शामिल है। वहीं कोर्ट ने कौंसलर दीपक शारदा के पिता रमेश कुमार शारदा समेत 9 अन्यों की बेल पर 2 सितंबर को फैसला सुनाएगी। शारदा के पिता और अन्य आरोपी एफआईआर नंबर-203 में नामजद हैं। कोर्ट में पुलिस ने कहा था कि गबन के लिए फर्जी तरीके से बैंक खाते खुलवाए थे। इसलिए पुलिस ने दो केसों में जालसाजी की धाराएं 456, 467, 468 व 471 जोड़ दी थीं। दलील दी गई थी कि बिना कस्टडी में पूछताछ के सच सामने नहीं आएगा। इसलिए राहत न दी जाए। कोर्ट ने पुलिस की दलील से सहमत होते हुए कौंसलर सुशील कालिया समेत 20 की एंटीसिपेट्री बेल रिजेक्ट की है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उक्त लोगों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

Anticipatory bail of 16 people including councilor Kalia rejected