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पंजाब में चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर 15 लाख तक का जुर्माना; दोषी को पकड़वाने पर मिलेगा इनाम

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने आज से राज्य में चाइना डोर, नायलॉन और किसी भी प्रकार की सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह प्रतिबंध पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लगाया गया है।

प्रतिबंध के मुख्य बिंदु के तहत, नायलॉन, प्लास्टिक, चाइना डोर/मांझा और किसी भी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, कांच या नुकीले पदार्थ से लेपित सिंथेटिक डोर का भी उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। यह निर्णय पतंगबाजी से जुड़ी दुर्घटनाओं को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर कम से कम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये तक किया जा सकता है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चाइना डोर, नायलॉन और सिंथेटिक धागे का इस्तेमाल न करें और सरकार के इस प्रयास में सहयोग करें। बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई व्यक्ति चाइना डोर पकड़ता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा।

यह प्रतिबंध पर्यावरण और मानव जीवन, विशेषकर पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है। चाइना डोर और अन्य सिंथेटिक डोर अक्सर पक्षियों और मनुष्यों के लिए घातक साबित होते हैं। यह डोर बिजली के सुचालक भी होते हैं, जिससे बिजली के झटके लगने का खतरा भी रहता है।

Complete ban on China door in Punjab, fine up to 15 lakhs for violation