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जालंधर में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर, बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी

जालंधर: जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला मैजिस्ट्रेट डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने 16 और 17 अक्टूबर को शहर में शोभा यात्रा के मार्ग और धार्मिक समागम वाले स्थानों के आसपास मीट और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

यह फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। यह निर्णय भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट उत्सव के दौरान निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस प्रतिबंध से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने से रोका जा सकेगा और शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा।

जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस निर्णय का पालन करें और शोभा यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सहयोग करें। प्रशासन ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

 

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Bad news for liquor lovers in Jalandhar, orders issued to ban sale