जालंधर ( Aman Bagga ) jalandhar में अगर आप कई सारे दोस्तों के साथ निकल रहे हैं, या एक साथ इक्कठे होने का प्लान हैं तो संभल जाएं।
जालंधर प्रशासन ने अगले 3 दिन के लिए जालंधर में ‘नया कानून’ लागू कर दिया है. इससे अगर 5 लोग एक साथ निकलते पाए गए, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है.
जानें क्या हैं इस के पीछे की वजह
पंजाब में 15 अक्टूबर को हो रहे पंचायती चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जिले में 13 से 15 अक्टूबर तक धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के मुताबिक 13 अक्टूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्टूबर रात 10 बजे तक 4 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एक साथ इक्कठे नहीं हो सकते हैं। चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 4 व्यक्ति ही कैंपेन कर सकते हैं। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही जो लोग जिले के बाहर के हैं चाहे वो नेता हो या राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हो या वर्कर सभी को 13 अक्टूबर शाम 4 बजे से पहले ही निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा।
जानें क्या हैं धारा 163
जालंधर में जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू की गई है पहले इस को धारा-144 के नाम से जानते थे, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद इसका नाम बदल गया है. इस कानून के तहत अगर पुलिस को लगता है कि किसी तरह के उपद्रव या हंगामे की आशंका है, तो वो पूरे इलाके में यह कानून लागू कर सकती है.
Section 163 implemented in Jalandhar from 13 to 15 October strict action will be taken if more than 5 people gather order issued