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पंजाब: वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वालों के लिए सख्त निर्देश जारी

मानसा: जिला मैजिस्ट्रेट निरमल उसेपचैन ने वाहनों की नंबर प्लेट बनाने वाले दुकानदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह कदम शरारती तत्वों द्वारा जाली नंबर प्लेटों का इस्तेमाल कर अपराध करने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।

जिला मैजिस्ट्रेट ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि शरारती तत्व आसानी से जाली नंबर प्लेटें बनवा लेते हैं, जिससे अपराधों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

नए निर्देशों के अनुसार
-नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें सिर्फ वाहनों पर ही नंबर प्लेट लगाएंगी।
-बिना वाहन के किसी व्यक्ति को नंबर प्लेट नहीं दी जाएगी।
-नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम जिला प्रशासन द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

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Punjab: Strict instructions issued for those making vehicle number plates