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आज जेल से बाहर आने वाले थे अरविंद केजरीवाल, ED की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका स्वीकार करते केजरीवाल की रिहाई पर तक रोक लगा दी है जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी।

जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई। साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी।

ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया। हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया।’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था।

 

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