You are currently viewing जालंधर में राम रहीम के खिलाफ दर्ज FIR हाईकोर्ट ने रद्द करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

जालंधर में राम रहीम के खिलाफ दर्ज FIR हाईकोर्ट ने रद्द करने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने श्री गुरु रविदास महाराज और संत कबीर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने तथ्यों की कमी के चलते यह फैसला लिया है।

आपको बता दें कि यह मामला 17 मार्च 2023 को जालंधर के पतारा थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धारा 295-ए जोड़ी गई थी। इसके बाद गुरमीत राम रहीम सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एक सत्संग को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की।

आरोप है कि करीब 7 साल पहले एक सत्संग के दौरान राम रहीम ने श्री गुरु रविदास महाराज पर टिप्पणी की थी.। इस सत्संग का वीडियो जब जालंधर के रविदास समाज तक पहुंचा तो रविदास टाइगर फोर्स पंजाब के प्रधान जस्सी तलहन ने मामले की शिकायत जालंधर ग्रामीण पुलिस से की। जांच के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था।

खुशखबरी: IELTS में 5 Bands के साथ Canada जाने का सुनहरा सुअवसर जल्दी करें इन नंबरों पर Call: 01815044888, 01725219200

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Aryans Academy (@aryans_academy)

High Court orders to cancel the FIR registered against Ram Rahim in Jalandhar, know what is the whole matter