नई दिल्ली: ‘मां का दूध’ बेचने के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। दूध से बने उत्पादों के नाम पर इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री करने वाली कंपनी का लाइसेंस रद्द करने साथ ही जरूरत पड़ने पर जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के आदेश भी सरकार ने दे दिए हैं। सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत में ‘मां के दूध’ को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सरकार ने ‘मां के दूध’ की व्यावसायिक बिक्री के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से कहा गया है कि एफएसएसएआई लाइसेंस के तहत दूध या डेयरी उत्पादों के नाम पर ब्रेस्ट मिल्क की बिक्री किए जाने से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट मिलती है, तो ऐसे मामले में स्टॉक्स की जब्ती के साथ लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अन्य सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। FSS Act 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के प्रावधानों के मुताबिक ऐसे एफबीओ के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें, बीते जुलाई महीने में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ऐसी ही एक कंपनी पर कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया था। नियोलैक्टा लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भारत में ब्रेस्ट मिल्क बेचने का काम कर रही थी।
If any company sold ‘mother’s milk’ in the country the government imposed a ban