जालंधर: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर एवं उप मंडल करतारपुर के तहत आने वाली ‘द करनाणा कृषि सहकारी सोसायटी’ में 7 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया है और विजिलेंस ब्यूरो थाने में 7 लोगों को खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 5 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसायटी के खातों की जांच के दौरान पता चला कि 7,14,07,596.23 रुपये की धोखाधड़ी की गयी है। उन्होंने कहा कि संबंधित सोसायटी में करीब एक हजार खाताधारक हैं। यह सोसायटी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि जोतने के लिए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप, ट्रैक्टर और कृषि उपकरण चला रही है। इसके अलावा उक्त सोसायटी किसानों को खाद और कीटनाशक भी बेचती है और उक्त सोसायटी में अलग-अलग जगहों पर कुल 6 कर्मचारी कार्यरत हैं।
उन्होंने कहा कि मामले की जांच के बाद पता चला है कि करनाणा गांव के एनआरआई और इस गांव के लोगों को उक्त सोसायटी के नाम से करोड़ों रुपये का एफडीआर मिला है। उक्त विधानसभा के सचिव इंद्रजीत धीर, जो पहले कैशियर भी रह चुके हैं, ने अध्यक्ष रणधीर सिंह और मौजूदा कैशियर हरप्रीत सिंह की मिलीभगत से उक्त एफडीआर की सीमा तय कर करोड़ों रुपये का गबन किया। प्रवक्ता ने बताया कि तकनीकी टीम द्वारा 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक की गई जांच के दौरान परिषद के सदस्यों द्वारा लिया गया ऋण और सदस्यों की जमा राशि में 7,14,07,596.23 रुपये की राशि में हेराफेरी की गई।
सोसायटी के सचिव इंद्रजीत धीर ने दो कंप्यूटर लगाए गए हुए थे। एक में फेक एंट्रियां डाल कर सदस्यों को बरगलाता था, जबकि सही कम्प्यूटर पर एंट्रियां किसी को नहीं दिखाता था। दूसरे कंप्यूटर का डाटा पढ़ने पर पता चला कि सचिव इस कंप्यूटर में कितनी धोखाधड़ी करता था। उसे ऑडिट अधिकारी व अन्य अधिकारियों के सामने पेश करता था।
सोसायटी के पूर्व सचिव इंद्रजीत धीर, हरप्रीत (अतिरिक्त प्रभार) कैशियर, रणधीर सिंह पूर्व अध्यक्ष, सुखविंदर सिंह उपाध्यक्ष, रविंदर सिंह समिति सदस्य, महेंद्र लाल समिति सदस्य और कमलजीत सिंह समिति सदस्य सभी निवासी ग्राम करनाणा ने 7,14,07,596.23 रुपए का गबन किया है। रणधीर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, महेंद्र लाल और कमलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 465, 468, 471, 477-ए, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1),13(2) के तहत थाना विजिलेंस ब्यूरो जालंधर में मामला दर्ज किया गया है।
Big action: Vigilance exposes 7 crore scam in ‘The Karnana Agricultural Cooperative Society’ in Jalandhar