लुधियाना (अश्विनी/अनिल): गहने रखके लोन देने वाली कंपनियों में लगातार हो रही लूट की वारदातों और कोशिशों के मद्देनजर पुलिस ने गोल्ड लोन में कारोबार कर रहे बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के लिए जरुरी निर्देश जारी किए है।
लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के तहत जारी इन आदेशों के बारे में विस्तृत से बताया है कि इन बैकों और कंपनियों को सुरक्षा की दृष्टि के साथ किन-किन दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा।
पुलिस कमिश्नर अग्रवाल द्वारा जारी इन आदेशों में कहा गया है कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू समझे जाएं और बैंक, कंपनियां आदि इन आदेशों की पालना संबंधी संबंधित उच्च अधिकारियों को जानकारी देंगे।
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