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कांग्रेस पार्टी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, हार्दिक पटेल नहीं लड़ पाएंगें लोकसभा चुनाव, जानें क्यों

अहमदाबादः कांग्रेस को आज उस समय बड़ा झटका लगा जब गुजरात उच्च न्यायालय ने पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने एक निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के आदेश को स्थगित करने की मांग की थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकें। अदालत का यह निर्णय गुजरात कांग्रेस के लिए एक झटका है, क्योंकि पार्टी ने हार्दिक को जामनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की योजना बनाई थी।

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न्यायमूर्ति अब्दुल्लामिया उरैजी ने हार्दिक की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मेहसाणा अदालत के उस आदेश को स्थगित करने की मांग की थी, जिसमें उन्हें विसनागढ़ में पटेल आंदोलन 2015 के दौरान आगजनी और बलबा करने के एक मामले में दोषी ठहराया था। मेहसाणा अदालत ने पिछले वर्ष दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। पटेल ने इस आदेश पर स्थगन की मांग की थी, ताकि वह लोकसभा चुनाव लड़ सकें।

सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुसार वह तबतक चुनाव नहीं लड़ सकते, जबतक उच्च न्यायालय उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश को स्थगित नहीं कर देता।

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यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस पार्टी कब तक जामनगर सीट, जहां से चुनाव लड़ने की इच्छा हार्दिक ने जतायी थी, के लिए किसी उम्मीदवार की घोषणा रोक कर रखती है। राज्य की सभी 26 सीटों पर एक साथ 23 अप्रैल को तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन कल ही शुरू हो गया और चार अप्रैल तक चलेगा। पटेल 12 मार्च को गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

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