चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान और कॉमेडियन भारती सिंह को एक मामले में बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में उनके खिलाफ जारी पुलिस नोटिस पर 14 जुलाई 2025 तक रोक लगा दी है।
यह मामला वर्ष 2019 का है। आरोप है कि फराह खान द्वारा होस्ट किए जा रहे ‘बैकबेंचर्स’ नामक एक टेलीविजन शो के दौरान, जिसमें रवीना टंडन और भारती सिंह अतिथि के तौर पर शामिल हुई थीं, उन्होंने ‘हलेलुजाह’ (Hallelujah) शब्द की तुलना एक अभद्र शब्द से की थी। शिकायतकर्ता के अनुसार, इस पर उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई थीं। इस घटना के बाद वर्ष 2020 में तीनों कलाकारों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी।
सोमवार को जस्टिस मनीषा बत्रा की एकल पीठ इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं (रवीना, फराह, भारती) के वकील ने अदालत को बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 35 के तहत नोटिस जारी कर उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया है।
इस पर कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई की तारीख, जो 14 जुलाई 2025 तय की गई है, तब तक पुलिस द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा गया कि जिस टीवी कार्यक्रम के आधार पर यह FIR दर्ज की गई है, उसका उद्देश्य किसी भी धर्म या समुदाय का अपमान करना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने दलील दी कि शो पूरी तरह से मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया एक नॉन-फिक्शन क्विज शो था, जिसमें ईसाई धर्म या उससे संबंधित किसी भी विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई थी। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई 2025 को करेगा।
View this post on Instagram
Big relief to Raveena Tandon, Farah Khan and Bharti Singh