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रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह दोषी करार, 1 अप्रैल को होगा सजा का ऐलान

मोहाली: मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आज 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया है। अदालत ने पादरी की सजा के लिए 1 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है।

महिला से बलात्कार के आरोप में नामजद पादरी बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हुई सुनवाई में अदालत ने पादरी को दोषी करार दिया।

गौरतलब है कि जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पादरी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान भी आरोपी हैं। इन सभी पर आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत आरोप लगाए गए थे। पादरी बजिंदर सिंह को इस मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।

Pastor Bajinder Singh found guilty in rape case