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जालंधर: वाहन को ब्लैकलिस्ट होने से बचाना है तो 90 दिनों के भीतर करना होगा ये काम, जान लें नया अपडेट

जालंधर: जिला ट्रांसपोर्ट अधिकारी (आरटीओ) बलबीर राज सिंह ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी और सहायक ट्रांसपोर्ट अधिकारी द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और उनके चालान काटे जा रहे हैं।

आरटीओ बलबीर राज सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 167 के तहत जारी किए गए ट्रैफिक चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो विभाग द्वारा संबंधित वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक बार वाहन ब्लैकलिस्ट होने के बाद, वाहन मालिक अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन (आरसी) से संबंधित किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं, जैसे कि आरसी का नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी प्राप्त करना, आरसी का हस्तांतरण, बीमा और प्रदूषण जांच आदि का लाभ नहीं उठा सकेगा।

उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। यदि किसी का चालान कट जाता है, तो वे निर्धारित जुर्माने की राशि का भुगतान कार्यालय सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी या आरटीओ कार्यालय में 90 दिनों के भीतर अवश्य करें और भुगतान की रसीद प्राप्त करें। उन्होंने अंत में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चालान की बकाया राशि जमा नहीं की जाती है, तो संबंधित वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 की धारा 167 के तहत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिससे वाहन मालिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Jalandhar: If you want to save your vehicle from being blacklisted