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1984 सिख दंगों से जुड़े मामले में सज्जन कुमार दोषी करार, इस दिन सजा सुनाएगी राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली: पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती विहार मामले में हत्या समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। 41 साल बाद मामले में फैसला आया है।

इस मामले में, जो 1 नवंबर 1984 को पश्चिमी दिल्ली के राज नगर इलाके में हुआ था, दंगाइयों की भीड़ ने शाम करीब चार से साढ़े चार बजे के बीच लोहे की सरियों और लाठियों से प्रभावित परिवारों के घरों पर हमला कर पिता-पुत्र, सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या कर दी थी।

सज्जन कुमार, जो वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया था। मामले की तहकीकात की शुरुआत पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने की थी, जिसे बाद में एक विशेष जांच दल ने संभाल लिया। अदालत ने 16 दिसंबर, 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला दर्ज करते हुए आरोप तय किए।

Sajjan Kumar convicted in 1984 Sikh riots case