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गिरफ्तारी के 6 दिन बाद भी अर्नब गोस्वामी को राहत नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार- खारिज की याचिका

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। गिरफ्तारी के छह दिन बाद भी गोस्वामी को कोई राहत नहीं मिल सकी है।

 

 

अदालत ने उन्हें अलीबाग अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर करने के लिए कहा है और साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि इस पर चार दिनों के भीतर फैसला किया जाना चाहिए। गोस्वामी की टीम ने उन्हें एक स्कूल से तलोजा सेंट्रल जेल में स्थानांतरित करने के एक दिन बाद ही अलीबाग अदालत के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर कर दी थी।

वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गृहमंत्री अनिल देशमुख से गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की है। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने देशमुख से गोस्वामी के परिवार से मिलने और उनके साथ बात करने की अनुमति देने का आग्रह किया है।

 

 

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े 2018 के एक मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया है। इस मामले पर महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई और सरकार के रवैये को लेकर विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी आलोचना की है।