नई दिल्ली: जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर सहमति जताई है। खास बात यह है कि यह टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। मंत्री के मुताबिक, जीएसटी कानून में बदलाव कर यह बताया जाएगा कि ये तीन (ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो व घुड़दौड़) आपूर्ति लॉटरी और सट्टेबाजी की तरह कार्रवाई योग्य दावे नहीं हैं।
यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार (11 जुलाई, 2023) को हुई जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में लिया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग से जुड़े फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया- जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज वाली दवा, दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला हुआ है और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर जीएसटी लगेगा और इनमें दांव पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।
देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा-
मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की ओर से बताया गया कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज (एफएसएमपी) के आयात पर जीएसटी से छूट को भी मंजूरी दे दी है।
इस बीच, महाराष्ट्र के वन सांस्कृतिक और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने जानकारी दी कि काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग के मामले में कौशल और मौका के खेल के अंतर को खत्म करने का फैसला किया है। दांव के पूर्ण अंकित मूल्य पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है।
28% tax on online gaming, cancer drug out of GST purview, read major decisions of GST Council meeting