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पंजाब में लगा मिनी लॉकडाउन. 15 मई तक रहेंगी दुकानें बंद. नाईट कर्फ़्यू में सड़कों पर नही चलेंगे वाहन. दूसरे राज्यों के लोगों को ऐसे मिलेगी पंजाब में एंट्री. पढ़ें नए आदेश

जालंधर: पंजाब में बढ़ रहे कोरोना केसों के बाद पंजाब सरकार की तरफ से सख्ती बढ़ा दी गई है। 15 मई तक यानी अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है।

पंजाब में सभी गैर जरूरी दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए गए है।

जारी आदेशों के अनुसार कैमिस्ट शॉप, दूध, ब्रैड, सब्जी, फल, डेयरी प्रोडक्ट, अंडे, मोबाइल रिपेयर, लैबोरेट्री, नर्सिंग होम को छोड़ कर अन्य सभी दुकानों को बन्द रखा जाएगा।

अब पंजाब में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की सड़क, रेल, या हवाई मार्ग से एंट्री बंद कर दी गई है।

पंजाब में एंट्री लेने के लिए 72 घंटे पुरानी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट या 2 हफ्ते पुराना वैक्सिनेशन का सर्टीफिकेट देखा जाएगा उसी के बाद ही राज्य में एंट्री मिल सकेगी।

सभी चोपहिया वाहनों में केवल 2 लोग ही बैठ पाएंगे। इसमें पैशेंट्स को राहत होगी। स्कूटर या दोपहिया वाहन पर भी एक ही व्यक्ति बैठ पाएगा। परिवार के सदस्य को छोड़कर पिछली सीट पर किसी को भी बिठाना रोक दिया गया है।

राज्य में एक स्थान पर 10 से अधिक लोग एकत्र नहीं हो पाएंगे। विवाह-शादी तथा संस्कार आदि में भी 10 लोग ही एकत्रित किए जा सकते है। सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाया करेगे।

नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर वाहनों के निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। सिर्फ मैडीकल या कर्फ्यू पास धारक ही सड़कों पर निकल सकेंगे।