नई दिल्लीः आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूआईडीएआई द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र के रूप में काम करता है। यूआईडीएआई ने अधिकारियों के अनुसार यदि आप तीन साल तक अपने आधार का इस्तेमाल नहीं करते है तो आपका आधार कार्ड बंद हो जाएगा यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा।
तीन सालों तक इस्तेमाल न करने से हमारा मतलब है कि आपने इसे किसी बैंक खाते या पैन से लिंक नहीं किया है या ईपीएफओ को आधार डिटेल्स देने से लेकर पेंशन क्लेम करने जैसे दूसरे लेनदेन में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपका आधार डीएक्टिवेट किया जा सकता है।
बता दें आधार की मदद से सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक आधार कार्ड बनवा सकता है। आधार कार्ड बनवाने के लिए भारतीय नागरिक को यूआईडीएआई द्वारा संचालित केंद्र पर जाकर आधार के लिए आवेदन करना होता है। आधार कार्ड में व्यक्ति की बायोमेट्रिक्स और निजी जानकारी होती है। आधार बनवाने के बाद अपनी निजी जानकारी में किसी को कोई बदलाव करवाने हो तो वो भी करवाया जा सकता है।