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उन्नाव की बेटी को मिला न्याय, पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया। इस तरह उत्तर प्रदेश के उन्नाव की बेटी को न्याय मिल गया है। भाजपा से निष्कासित विधायक को उन्नाव की नाबालिग के साथ 2017 के दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया गया, जबकि उसके सहयोगी शशि सिंह को संदेह के आधार पर न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बरी कर दिया। इस मामले में सेंगर के खिलाफ कोर्ट 18 दिसंबर को सजा सुना सकती है।

सेंगर ने 2017 में एक युवती का अपहरण करने के बाद उससे बलात्कार किया था। उस समय युवती नाबालिग थी। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। उप्र की बांगरमऊ विधानसभा सीट से चौथी बार विधायक बने सेंगर को इस मामले के बाद अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अदालत ने नौ अगस्त को विधायक और सिंह के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो कानून से संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।