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गिक्की हत्याकांड के दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार, हाईकोर्ट ने भी लगाई मुहर

जालंधर: जालंधर के 2011 में हुए बहुचर्चित गुरकीरत गिक्की हत्याकांड पर आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए गुरदासपुर सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। 20 अप्रैल 2011 की रात मॉडल टाउन में बाबा रसोई के बाहर होटल सेखों ग्रैंड के मालिक राजबीर सेखों के बेटे गुरकीरत सेखों उर्फ गिक्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बता दें, 21 अप्रैल 2011 की रात करीब 12.45 बजे गुरकीरत सिंह उर्फ गिक्की पुत्र राहत सिंह कार से घर लौट रहा था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी। डिवीजन नंबर-6 जालंधर की पुलिस ने जांच के बाद चार आरोपियों तत्कालीन अकाली पार्षद रामसिमरनजीत सिंह मक्कड़, अमरदीप सिंह उर्फ सन्नी, जसदीप सिंह और अमरप्रीत सिंह उर्फ प्रिंस सभी निवासी जालंधर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 3 अगस्त 2015 को सेशन कोर्ट गुरदासपुर की अदालत ने प्रिंस, अमरदीप,जगदीप और अमरजीत को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। प्रिंस को छोड़ अन्य आरोपी बेल पर हैं।