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नौकरी छूट जाने पर 2 वर्ष तक सरकार देगी आप को पैसे, जानें आप कैसे उठा सकते है इस योजना का लाभ

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देश भर में लाकडाउन है। पिछले लगभग डेढ़ महीने से कंपनियां, कारखाने सभी बंद पड़े हैं।

तमाम आर्थिक गतिविधियों इस बीमारी के चलते रुकी हुई हैं। इस स्तिथि में देश की आम जनता के सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। सबसे अधिक समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ रही है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन घबराइए मत। सरकार की एक स्कीम है, जिससे आपको 2 साल तक सैलरी मिलती रहेगी। 

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने इस बारे में एक ट्वीट किया है जिसमें कहा गया है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है। किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है। ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए आपको मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।

जानें कैसे और कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ

केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ संगठित क्षेत्र के वही कर्मचारी उठा सकते हैं, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्टर्ड हैं और दो वर्ष से अधिक वक्त तक नौकरी कर चुके हैं। इसके साथ ही उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा होना जरूरी है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ईएसआईसी की वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर जाकर अटल बीमित कल्याण योजना के लिए पंजीकरण करना होगा।।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ


जानकारी के लिए आपको बता दें कि जिन लोगों को गलत आचरण के कारण नौकरी से निकाल दिया गया हो या उनपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, अगर आपने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली है, तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।