You are currently viewing PMC के बाद इस बैंक पर चला RBI का चाबुक, ग्राहक 6 महीने में निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रुपए

PMC के बाद इस बैंक पर चला RBI का चाबुक, ग्राहक 6 महीने में निकाल सकेंगे सिर्फ 1000 रुपए

नई दिल्लीः पीएमसी बैंक के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक और बैंक पर शिकंजा कसा है। RBI ने कोलकाता स्थित कोलिकाता महिला कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 महीने तक पाबंदी लगा दी है। इस बैंक के ग्राहक 10 जनवरी 2020 से लेकर 9 जुलाई 2020 तक यानी 6 महीने में केवल 1000 रुपए ही निकाल सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कोलिकाता महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल को पिछले साल 9 जुलाई 2019 को अपने बिजनेस बंद करने का आदेश दिया था।

RBI ने इसके पहले कॉपरेटिव बैंक पर लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना नया डिपॉजिट या कोई पेमेंट करने पर रोक लगाई थी। यह आदेश 9 जनवरी 2020 तक वैलिड था। RBI ने आदेश को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया, जो कि अब 9 जुलाई 2020 तक वैलिड है। केंद्रीय बैंक ने कॉपरेटिव बैंक को कहा है कि वो RBI के आदेश की कॉपी बैंक परिसर में चिपकाना जरूरी है, ताकि ग्राहकों का ध्यान बना रहे।

RBI ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि यह पाबंदी बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के तौर पर न देखा जाए। बैकं अपनी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार होने तक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग बिजनेस जारी रखेगा। RBI समय-समय पर परिस्थितियों के आधार पर अपने निर्देशों में बदलाव कर सकता है।