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बेअंत सिंह हत्या मामले में दोषी राजोआना की फांसी की सजा उम्रकैद में बदली

चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उम्रकैद में बदल दिया है। इस आदेश से पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। बलवंत सिंह को 2007 में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

पिछले महीने केंद्र ने गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाशोत्सव के मौके पर 9 सिख कैदियों को सजा में छूट देने का फैसला किया था। इनमें बलवंत सिंह का नाम भी शामिल था। गृह मंत्रालय ने पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को इस फैसले की जानकारी दी है।

बता दें, चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के बाहर 31 अगस्त, 1995 को मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने उनकी कार को बम से उड़ा दिया था। इस घटना में 16 अन्य लोगों की भी जान गई थी। पंजाब पुलिस के कर्मचारी दिलावर सिंह ने आत्मघाती हमलावर की भूमिका निभाई थी। राजोआना ने हत्याकांड की साजिश रची थी। इसके बाद 2007 में चंडीगढ़ की विशेष अदालत ने राजोआना को फांसी की सजा सजा सुनाई थी।