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पंजाब पुलिसकर्मियों पर पड़ रहा काम का दबाव, हाईकोर्ट ने दिया पावर कमेटी के गठन का निर्देश

चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस पर पड़ रहे काम के दबाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने अबोहर मामले में सोमवार को फैसला देते हुए इस संबंध में हाई पावर कमेटी के गठन का निर्देश दिया है जो पुलिस की सर्विस कंडीशन्स में सुधार के लिए सरकार को सिफारिश करेगी। कोर्ट ने कहा इस कमेटी में पंजाब के प्रिंसीपल सेक्रेटरी (होम), राज्य के डीजीपी शामिल होंगे।

कमेटी पुलिस कर्मियों के कामकाज के घंटे, आवासीय सुविधाओं और अवकाश पाने की आसान प्रक्रिया समेत दूसरी सभी समस्याओं को देखेगी। उधर,जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू की खंडपीठ ने कहा कि कमेटी तीन महीने में इस संबंध में अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजेगी। सरकार आगे तीन महीने में सिफारिशों पर फैसला लेगी।

जस्टिस शर्मा ने कहा कि ज्यादातर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कामकाज का समय अधिक होने की वजह से हो रही हैं। कामकाज का लंबा समय काम के प्रति रुचि को प्रभावित करता है। इससे न केवल मनोबल बल्कि काम के प्रति उत्साह भी प्रभावित होता है। पुलिस थानों में मैन पावर की कमी है, जिसके चलते काम करने वालों पर अतिरिक्त बोझ है।