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पेरेंट्स को बड़ा झटका. अब हर हाल में देनी पड़ेगी स्कूल फीस. अभिवावकों को हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश

 

 

चंडीगढ़( अमन बग्गा) पंजाब में निजी स्कूलों के फीस मामले में एक बार फिर से पेरेंट्स को कोर्ट सेे बड़ा झटका लगा है।

सिंगल बैंच के फ़ैसले पर मोहर लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पेरेंट्स को आदेश दिए है कि उन्हें स्कूलों को हर हाल में फीस देनी ही पड़ेगी। इस में किसी तरह की देरी न की जाए।

 

 

हालांकि कोर्ट ने पेरेंट्स को थोड़ी सी राहत देते हुए स्कूलों को ये आदेश दिए है कि फीस न दे पाने पर कोई भी बच्चे को स्कूल से निकाल नही सकते है।

लेकिन इस के लिए बच्चों के पेरेंट्स को स्कूल में अर्जी देनी पड़ेगी कि हम अपने बच्चे की फीस देने में सक्षम नही है। और वजह भी बतानी होंगी।

वही बच्चे की फीस माफ करने पर अंतिम निर्णय स्कूल की रेगुलेटरी कमेटी ही लेगी।

 

 डबल बैंच ने कहा कि सिंगल बैंच के द्वारा दिये गए सभी फ़ैसलो को पेरेंट्स व स्कूलों को मानना पड़ेगा।

आप को बता दे कि 30 जून को सिंगल बेंच ने पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फैसला दिया था कि स्कूल ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस और एनुअल फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये फीस बढ़ाई नहीं जाएगी और पिछले साल 2019 की तरह ही चार्ज की जाएगी.