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पंजाब सरकार का फैसला: सभी सरकारी संस्थानों के साईन बोर्ड अब पंजाबी में लिखने होंगे अनिवार्य

चंडीगढ़: पंजाब के सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों, बोर्डों, निगमों के साईन बोर्डों और सड़कों की आधारशिला पंजाबी भाषा में लिखना लाजिमी होगा। इस फ़ैसले को लागू करने के बारे में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। यह जानकारी उच्च शिक्षा एवं भाषा मामलों के मंत्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने दी।

उन्होंने बताया कि विधानसभा के पिछले सत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार विभाग ने पंजाब राज्य भाषा एक्ट-1967 की धारा 4 तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी साईन बोर्डों और आधारशिला पर पूरी जानकारी पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखी जानी ज़रूरी होगी। यदि किसी अन्य भाषा में जानकारी दी जानी ज़रूरी हो तो यह पंजाबी भाषा से नीचे और कम जगह पर लिखी जाएगी।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य के निजी व्यापारिक, औद्योगिक और शैक्षिक संस्थानों के साईन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाने के लिए एक अलग नोटिफिकेशन पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाना है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्धी प्राथमिक कार्यवाही करके श्रम विभाग को यह नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लिख दिया गया है और उनको उम्मीद है कि यह नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा।