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पंजाब सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में किया बदलाव, विदेश से आने वाले लोगों को बड़ी राहत; जानिए किसको कितनी छूट

 

चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने क्वारंटाइन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत विदेशों से लौटने वाले यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन पीरियड में राहत देते हुए, इसे 14 दिनों से सात दिन कर दिया है।

 

इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोरोना लक्षण ना होने पर उन्हें अंडरटेकिंग लेकर घर भेज दिया जाएगा जहां उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा।

 

 

अगर विदेश से लौटने वाले यात्रियों की जांच में कोरोना के लक्षण नहीं मिलते तो उन्हें सात दिनों के लिए सरकारी या किसी भी होटल में क्वारंटाइन के अंदर रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट पांचवे दिन किया जाएगा। अगर टेस्ट नेगिटिव आता है तो सातवें दिन घर भेज दिया जाएगा। अगले सात दिन उन्हें अपने घर में अलग रहना पड़ेगा।

 

 

 

स्वास्थ्य विभाग द्वारा सोमवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैैं। इसके अनुसार बार आने-जाने वाले सांसदों, विधायकों, सेल्सपर्सन, ट्रांसपोर्टर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट, इंजीनियर्स, एक्जीक्यूटिव, व्यापारियों और कंसलटेंट्स को क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं होगी। विदेश या दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों की हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें अपनी निजी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी राज्य सरकार को देनी होगी।

 

 

 

किसी गर्भवती महिला, यात्री के किसी पारिवारिक सदस्य की मौत या मानसिक बीमारी जैसी परिस्थितियों में डिप्टी कमिश्नर सात दिन होटल या सरकारी क्वारंटाइन में रहने की शर्त से छूट दे सकते हैैं। ऐसी परिस्थिति में यात्री को अपने घर में 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा। देश व विदेश से आने वाले सभी लोगों को पंजाब सरकार का कोवा ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा।