नई दिल्लीः अगर आपने अभी तक टैक्स से जुड़े विवाद को नहीं निपटाया है तो बता दें कि अब आपके लिए कुछ ही समय बाकी है। टैक्स से जुड़े विवाद को निपटाने के लिए चल रही स्कीम की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके साथ ही फास्टैग को लेकर भी जो सहूलियत दी गई थी उसकी अंतिम तिथि समाप्त होने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि इस डेडलाइन तक अपने 2 जरूरी काम निपटा लें, वर्ना जुर्माना देना पड़ सकता है।
वैसे तो फास्टैग 15 दिसंबर से अनिवार्य किया गया था लेकिन अगले 1 महीने तक लोगों को सहूलियत भी दी गई थी। दरअसल, 15 जनवरी तक फास्टैग की अधिकतम 25 फीसदी लेन को हाइब्रिड रखा गया है। मतलब ये कि इन हाइब्रिड लेन्स में 15 जनवरी तक फास्टैग के साथ कैश पेमेंट से भी तय टोल दिया जा सकता है। लेकिन कल यानी 15 जनवरी के बाद बिना इस टैग के आप फास्टैग लेन में जाते हैं तो दोगुना टोल देना होगा।
बता दें कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए फास्टैग को नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर लागू किया गया है. फास्टैग को अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाना होता है। इसे लगाने के बाद नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरने पर वहां लगे कैमरे इसे स्कैन कर लेते हैं। इसके बाद टोल की रकम आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगी. ये प्रक्रिया चंद सेकंड में पूरी हो जाती है।
टैक्सपेयर्स को सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े विवाद सुलझाने के लिए 15 जनवरी तक का मौका मिला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने ‘सबका विश्वास’ योजना की डेडलाइन बढ़ा दी थी। बीते 1 सितंबर से लागू यह योजना 31 दिसंबर तक के लिए खुली थी लेकिन अब अतिरिक्त 15 दिन का समय दिया गया है।