नई दिल्लीः अपनी आप भी अपने मौजूदा ऑपरेटर से किसी बात को लेकर परेशान है और अपना नेटवर्क बदलना चाहते है तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के एक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को दो कार्य दिवस में पूरा कर लिया जाएगा। नई व्यवस्था 11 नवंबर की आधी रात से लागू हो जाएगी। अभी नंबर पोर्ट की प्रक्रिया सात कार्य दिवसों में पूरी होती है।
वहीं ट्राई ये भी कहा कि मोबाइल उपभोक्ता 4 से 10 नवंबर के बीच मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ट्राई के मुताबिक, एमएनपी संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब ग्राहक 11 नवंबर से मोबाइल नंबर पोर्ट के लिए आवेदन कर सकेंगे।
यूजर्स कई वजहों से अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का फैसला ले सकता है। कई बार कंपनी की सेवा खराब होने पर यूजर्स दूसरी कंपनी की सेवा लेने के लिए अपना नंबर पोर्ट कराते हैं। कई बार नौकरी में ट्रांसफर या दूसरी वजहों से शहर बदल जाने पर यूजर अपना नंबर पोर्ट कराता है।
यह पोर्टिंग एक सर्किल से दूसरे में हो सकता है। यूजर कई बार सिर्फ अपना सर्किल बदल लेता है. उसे सेवा देने वाली कंपनी में बदलाव नहीं होता है। पोर्टिंग का फायदा यह है कि इसमें सेवा देने वाली कंपनी या सर्किल बदलने पर भी आपका मोबाइल नंबर नहीं बदलता है।