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पेरेंट्स को अब देनी पड़ेगी स्कूलों को ट्यूशन फीस. पढ़ें यह बेहद जरूरी 10 ख़ास बातें . शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश

 

पेरेंट्स को अब देनी पड़ेगी स्कूलों को ट्यूशन फीस. पढ़ें यह बेहद जरूरी 10 ख़ास बातें . शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश

अमन बग्गा(चीफ एडिटर – PLN)

1.पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला नेे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई करवाने वाले स्कूलों को अभिवावकों से ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दे दी है। 

2. स्कूल की तरफ से ट्यूशन फीस के इलावा कोई अन्य फीस नही ली जा सकती। सिंगला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अभिवावकों को केवल स्कूलों को ट्यूशन फ़ीस ही चार्ज करनी होंगी ।

3.उन्होंने कहा कि स्कूल माता पिता से किसी भी तरह का बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यूनीफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन या मैस आदि की कोई भी फीस नही लेंगे ।

4. अभिवावकों द्वारा ट्यूशन फीस देने से स्कूल अपने टीचर्स और स्टाफ को सैलेरी दे सकेंगे। और स्कूल पर मासिक खर्चो का बोझ नही पड़ेगा।

5. शिक्षा मंत्री सिंगला ने कहा कि स्कूलो को किसी भी टीचर्स की सैलेरी रोकने का कोई हक नही है। सभी स्कूलों को अपने टीचर्स व स्टाफ को सैलेरी देनी पड़ेगी। और टीचर्स व स्टाफ की सैलरी कम भी नही की जा सकेगी और न ही किसी को अस्थाई तौर पर ड्यूटी से निकाला जा सकेगा।

6. अभिवावक एक एक महीने की फीस दे सकते है। कोई भी स्कूल एक साथ तीन महीने की फीस नही मांग सकेगा। कोई अभिवावक फीस देने में सक्षम नही होने पर स्टूडेंट का स्कूल से नाम नही काटा जा सकेगा।

7. सिंगला ने साफ शब्दों में स्कूलों को आग्रह किया है कि कोई भी स्कूल अपनी फीस नही बढ़ा सकेगा। सत्र 2019-20 के अनुसार ही अभिवावकों से मासिक ट्यूशन फीस ली जा सकेगी।

8. जिन स्कूलों ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नही दी वह स्कूल अभिवावकों से मासिक ट्यूशन फीस नही ले पाएंगे

9. सरकार की तरफ से स्कूलों को जारी की गई नियमों की गाइडलाइंस को पूरी तरह से पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए एक्शन कमेटी बनाई गई है। जो स्कूलों पर पैनी नजर रखेगी।  नियमों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

10. यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिए गए है।

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