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निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे होगी फांसी या टलेगी तारीख ?

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों (अक्षय सिंह, विनय शर्मा, मुकेश और पवन गुप्ता) के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। इन चारों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एडिशनल सेशन जज सतीश कुमार अरोड़ा ने निर्भया के दोषियों को सजा सुनाई। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मौत की तारीक आगे भी टल सकती है?

पटियाला हाउस कोर्ट ने तो इन चारों के डेथ वॉरंट जारी कर दिए। डेथ वॉरंट पर मौत की तारीख और वक्त भी लिख दिया। एक सवाल अब भी बना हुआ है। सवाल ये कि क्या सचमुच 22 जनवरी की सुबह सात बजे इन चारों को फांसी हो जाएगी या 22 जनवरी की तारीख भी टल सकती है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि निर्भया के इन चारों गुनहगारों के पास अभी भी कुछ लाइफ लाइन बाकी है। इन चारों में से किसी के पास पुर्नविचार याचिका का अधिकार बचा हुआ है तो किसी के पास क्यूरेटिव पिटिशन का। मर्सी पिटिशन यानी दया याचिका का इस्तेमाल तो इनमें से एक को छोड़कर बाकी तीन ने अभी तक किया ही नहीं है। यानी ये लाइफ लाइन भी अभी इन्होंने बचा के रखी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी कहा कि दोषी चाहें तो इस बीच बचे हुए कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।

सुनवाई के दौरान पीड़िता के माता-पिता ने कोर्ट से की थी ये गुजारिश
इससे पहले मामले में माता-पिता की ओर दायर डेथ वारंट याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सुनवाई के दौरान माता-पिता की ओर कोर्ट से गुजारिश की थी कि चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को फांसी देने को लेकर डेथ वारंट जारी किया जाए। वहीं, दोषियों के वकील एपी सिंह की ओर से कोर्ट में कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिट पेटिशन दायर करने की प्रक्रिया में जुटे हैं।

पिछली सुनवाई में जेल प्रशासन ने दोषियों को दिया था सात दिन का वक्त
पिछली सुनवाई में कोर्ट से मिले निर्देश पर जेल प्रशासन ने दोषियों को सात दिन का वक्त दिया था, ताकि वे मौत की सजा के खिलाफ दया याचिका दाखिल कर सकें। जेल प्रशासन ने नोटिस दिल्ली जेल नियमावली 2018 के नियम 837 के तहत जारी किया था। प्रशासन ने कहा था यदि आपने दया याचिका दाखिल नहीं की है तो सात दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दायर कर सकते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार, चारों दोषियों की ओर से जेल प्रशासन को जवाब मिल चुका है। मुकेश की ओर से सबसे अंत में जवाब मिला।