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पंजाब में 30 सितंबर तक नही खुलेंगे स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर. थियेटर, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क और शिक्षा संस्थानों के लिए नए आर्डर जारी.

 

कैप्टन सरकार ने अनलॉक 4 के तहत नए Guidelines जारी की हैं। जारी किए गए नए आर्डर में बताया गया है कि पंजाब में स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थानों में रेगुलर कक्षाएं संचालन नहीं की जा सकेंगी। लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन जारी रहेगी। स्कूलों में 50 प्रतिशत स्टाफ बुलाया जा सकता है। वही फिलहाल सिनेमा , स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।