नई दिल्ली: अभी हाल ही में आयकर विभाग ने करदाताओं को पैन की जगह आधार नंबर का इस्तेमाल करने की छू़ट दी थी। लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी भी बरती होगी। जी हां, क्योंकि अगर आप गलत नंबर देते तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ा सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें वित्त विधेयक 2019 में पेश आयकर अधिनियम 1961 का नवीनतम संशोधन न केवल पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान करता है, बल्कि गलत आधार नंबर देने पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का भी प्रवाधान करता है।
जुर्माने का यह नया नियम उन्हीं जगहों पर लागू होता है, जहां पैन की जगह आप आधार नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहां आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, पैन नंबर देना अनिवार्य है। वहीं बता दें कि इससे पहले जुर्माना केवल पैन तक सीमित था, लेकिन सितंबर में पैन-आधार इंटरचेंजिबिलिटी का प्रावधान आया तो यह आधार के लिए भी लागू हो गया।