You are currently viewing काम की खबरः यदि आपके आधार और पैन में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग है तो ऐसे करवाएं सही

काम की खबरः यदि आपके आधार और पैन में नाम और जन्म तारीख अलग-अलग है तो ऐसे करवाएं सही

नई दिल्लीः आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए आदर्श रूप से व्यक्ति का जनसांख्यिकीय विवरण जैसे नाम, लिंग और जन्म तिथि दोनों दस्तावेजों में एक समान होनी चाहिए। जबकि करदाता द्वारा दिए गए आधार नाम में आधार के वास्तविक डेटा से मिलाने पर मामूली असमानता होने पर रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (आधार ओटीपी) भेजा जाता है। हालांकि पैन और आधार को लिंक करने के लिए लिंग और जन्म तिथि एक समान होनी ही चाहिए।

ऐसे दुर्लभ मामलों में जहां आधार में नाम पैन के नाम से बिलकुल अलग हो, तब लिंक करना संभव नहीं होगा और करदाता को या तो आधार या पैन डेटा बेस में अपना नाम बदलवाना होगा. साथ ही जन्म तिथि अलग होने पर आधार को पैन से लिंक करने के लिए किसी एक में जन्म तिथि संशोधित करानी होगी। 

 

 

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

स्टेप 1: यदि जनसांख्यिकीय विवरण बेमेल है, तो बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ेगा।

स्टेप 2: NSDL की आधिकारिक साइट से सीडिंग अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करें।

स्टेप 3: एक पेज के फॉर्म में आवेदक को आधार और पैन कार्ड के अनुसार अलग-अलग नाम भरना होगा। फॉर्म को ऑफलाइन भरने के बाद बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपने नजदीकी पैन केंद्र पर जाना होगा।

 

 

स्टेप 4: ऊपर बताई गयी प्रक्रिया के अलावा आधार या पैन डेटाबेस में डिटेल्स बदलवाकर उन्हें लिंक करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आधार में डिटेल्स अपडेट कराने से संबंधित जानकारी के लिए आप यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.uidai.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। वहीं पैन में सूचना अपडेट कराने से संबंधित सवालों के लिए अधिकारिक वेबसाइट https://www.utiitsl.com पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

 

 

यदि दोनों में दी हुई जानकारियां एक समान है और फिर भी लिंक करने में समस्या होती है, तब आपसे अनुरोध है कि इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइट के जरिये संपर्क करें या आईटी विभाग की हेल्पलाइन पर कॉल करें। दरअसल पैन और आधार को समयसीमा के भीतर लिंक नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी लग सकता है।