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पेरेंट्स को अब 70% ही देनी पड़ेगी स्कूल फीस और टीचर्स को मिलेगी 70% सैलेरी, हाईकोर्ट ने आर्डर किये जारी

 

चंडीगढ़ः इंडीपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन चंडीगढ़ की पंजाब सरकार के आदेश के खिलाफ दायर पिटिशन पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्कूल मां-बाप से कुल फीस का 70 प्रतिशत ही ले सकते है।

 

 

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि पुराने छात्रों की रीएडमिशन फीस नहीं लगेगी। वहीं नए छात्रों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा वह एडमिशन फीस दो बराबर किश्तों में छह महीने में जमा करवा सकते है।

 

 

अध्यापकों को सैलरी देने से स्कूल असमर्थता जताते रहे है। कोर्ट ने स्कूलों को पिटिशन की पेंडेंसी दौरान अध्यापकों को 70 प्रतिशत सैलरी देने के लिए कहा है।

 

 

 

स्कूलों द्वारा वकील ने यह भी कहा कि प्राइवेट स्कूल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के रिजर्व फंड में पैसा देते है, जिसकी रकम 77 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसके बावजूद कम स्टाफ के साथ स्कूल चलाने या सफाई के लिए भी सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई।

 

 

जज रितू बाहरी ने पंजाब सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए अगली सुनवाई तक का समय दिया है।

 

 

साथ ही यह भी निर्देश दिए जाएंगे कि रिजर्व फंड को प्राइवेट स्कूलों की सैनेटाइजेशन के लिए कैसे उपयोग मे लाया जा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।

 

 

हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब यह देखना होगा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला प्राइवेट स्कूलों के लिए क्या आदेश जारी करते है।

 

पढ़ें आर्डर की कॉपी-