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फीस अदायगी पर हाईकोर्ट का आदेश, फीस जमा न होने पर पढ़ाई से इनकार नहीं कर सकते स्कूल

 

चंडीगढ़ः स्कूल फीस की अदायगी के लिए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के आदेशों के खिलाफ पिटीशन का निपटारा करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी भी मां-बाप द्वारा स्कूल फीस का भुगतान न करने पर विद्यार्थी को शिक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता और न ही ऐक्शन लिया जा सकता है।

 

 

बैंच के 18 मई को दिए आदेश की धारा 4 पर भी जोर देते हुए कहा कि ना तो किसी भी विद्यार्थी का नाम काटा जाना है और ना ही उसकी फीस का भुगतान न होने के कारण उसे पढाई से वंछित रखा जाना है।

 

 

चीफ जस्टिस रवि शंकट झा की बैंच के आगे पेश होते हुए एडवोकेट पंकज ने दलील दी कि स्कूल फीस अदा करने के आदेश का नतीजा शहर के स्कूली विद्यार्थियों को उनके शिक्षा के अधिकार से वंछित कर सकता है।

 

 

 


चीफ जस्टिस ने इस बात पर दलील दी कि कोई भी मां-बाप या बच्चा विशेष तौर पर स्कूल फीस के खिलाफ कोई अपील नहीं ले कर आ रहा था और इस संबंध में सिर्फ पीआईएल की दायर की जा रही थी।