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गुड़िया गैंगरेप केसः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई, पीड़ित परिवार को मुआवजे का भी ऐलान

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने गुड़िया सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोनों दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है और 11-11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नरेश कुमार मल्होत्रा ने पाॅक्सो एक्ट-6 के तहत दोषी मनोज और प्रदीप को गुरूवार को यह सजा सुनाई।

छह साल पुराने इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीड़िता का केस लड़ रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एच एस फुल्का ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि इस मामले में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए थी और पीड़िता को 25 लाख रुपये तक का मुआवजा मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसलिए वह इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे।

आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2013 को दिल्ली के गांधी नगर में मनोज और प्रदीप ने पड़ोस में रहने वाली पांच वर्षीय गुड़िया का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। दोनों आरोपियों ने गुड़िया के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसके साथ हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया था। इसके बाद वे उसको मृत समझकर भाग गए थे और इसके दो दिन बाद गुड़िया बेहोशी की हालत में मिली जिसके बाद उसे पुलिस ने दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया था। वहां चले लंबे इलाज के बाद गुड़िया की हालत में सुधार आया था।