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जालंधर में हथियार लेकर चलने पर लगी पूर्ण पाबंदी, जानिए कब तक लागू रहेगा आदेश

जालंधरः पुलिस उपायुक्त परमबीर सिंह परमार ने लाइसेंसी, असलहा, हथियार या किसी भी तरह के तेजधार, नुकीले हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। परमार ने आज जारी एक आदेश में कहा कि आम चुनाव के मद्देनजर जालंधर आयुक्तालय पुलिस क्षेत्र की सीमा के भीतर वाहनों में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी गयी है। उन्होंने कहा कि यह आदेश 23 जून तक लागू रहेगा।