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दशहरा दीवाली गुरुपूर्व को मात्र तीन घंटे ही चला सकते हैं पटाखे, कोर्ट का आदेश जारी

PLN – पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखे चलाने की समय-सीमा तय कर दी है। अपने आदेश में माननीय न्यायालय ने कहा है कि दशहरा दीवाली गुरुपूर्व पर सिर्फ तीन घंटे ही पटाखे चला सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि यह आदेश दीवाली, गुरुपर्व पर भी लागू होगा।

गौरतलब है कि मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट ने पटाखा विक्रेताओं की एक याचिका पर 15 नवम्बर तक पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। याचिका में व्यवसाय में नुकसान के साथ ही सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया।

न्यायमूर्ति एस. वैद्यनाथन ने अंतरिम आदेश पारित किया और विस्फोटकों के उप प्रमुख नियंत्रक और चेन्नई पुलिस आयुक्त तथा निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता एम. शाइक अब्दुल्ला ने प्रतिवादियों को 23 सितम्बर की अपनी याचिका पर निर्देश देने की मांग की। याचिका में उन्होंने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि वह चेन्नई मेट्रो पटाखा डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं और पिछले 15 वर्षों से लाइसेंसिंग अधिकारियों की तरफ से चिह्नित स्थानों पर पटाखे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि 118 सदस्यों वाला एसोसिएशन शिवकाशी और आसपास के गांवों में पटाखा कुटीर उद्योग का समथज़्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वे कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए केवल देसी पटाखे ही बेचते हैं।

 

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