जालंधरः शहर में किसी भी तरह की दुर्घटना या वारदात रोकने के लिए डीसीपी बलकार सिंह ने किसी भी प्रकार के जुलूस में हथियार ले जाने, पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया है। डीसीपी ने कमिश्नरेट पुलिस के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी विवाह स्थलों, होटलों और बैंक्वेट हॉल के मालिकों से कहा है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं।
एक अन्य आदेश में डीसीपी ने यह भी निर्देश दिया है कि कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गाँव अपने गाँवों में रात्रि ठीकरी पहर (रात्रि गश्त) रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक करें। उन्होंने पंचायतों से उन क्षेत्रों के एसएचओ को उन व्यक्तियों के विवरण के बारे में सूचित करने को कहा जो ‘ठीकरी पहरा’ टीमों का हिस्सा होंगे। उन्होंने कहा कि आदेश आठ दिसंबर, 2019 तक लागू रहेंगे।