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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को कोर्ट ने सुनाई मृत्युदंड की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को मंगलवार को देशद्रोह के एक मामले में मृत्युदंड की सजा सुनाई। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब विशेष अदालत की तीन सदस्यों वाली जजों की एक पीठ ने किसी पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। वर्तमान में दुबई में रह रहे मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह का यह मामला दिसंबर 2013 से लंबित था। उनके खिलाफ यह मामला तीन नवंबर, 2007 को आपातकाल लागू करने के लिए चल रहा था।

मंगलवार को अंतिम बहस सुनने के बाद पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ, सिंध हाईकोर्ट के न्यायाधीश नजर अकबर और लाहौर हाईकोर्ट के न्यायाधीश शाहिद करीम की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में 2-1 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। विस्तृत फैसला 48 घंटे में जारी कर दिया जाएगा। मुशर्रफ को 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी साल सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।

हालांकि, अपीली मंचों पर मुकदमेबाजी के चलते पूर्व सैन्य तानाशाह का मुकदमा चलता रहा और उन्होंने मार्च 2016 में इलाज के बहाने पाकिस्तान छोड़ दिया। तब से वह पाकिस्तान वापस नहीं लौटे हैं। पेशावर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने घोषणा की थी कि वह मंगलवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। मामले में सुनवाई के दौरान छह बार विशेष अदालत को पुनर्गठित करना पड़ा था।