जालन्धर/लुधियाना: करोना वायरस को फैलने से रोकने के उदेश्य से पंजाब सरकार की तरफ से जारी निर्देश अनुसार जिले के अंदर सभी शापिंग मॉल 31 मार्च तक बंद रहेंगे जबकि शापिंग मालों के अंदर राशन और कैमिस्टों की दुकानें खुली रहेंगी।
डिप्टी कमिश्नर वरिन्दर कुमार शर्मा ने बताया कि ऐपीडैमिक कंट्रोल ए्क्ट 1897 के अंतर्गत पंजाब सरकार के आदेशों अनुसार सप्ताहिक और अपनी मंडी भी 31 मार्च तक बंद रहेंगी। उन्होने यह भी कहा कि सभी रैस्टोरैंट, होटल, विवाहों, क्लबों में 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई गई है, जिसको सख्ती से लागू किया जाए। ऐसा ही फैसला लुधियाना में भी उठाया गया है।
इस दौरान, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और सीनियर पुलिस कप्तान ने कहा कि लोगों की 24 घंटे सुविधा के लिए कोरोना वायरस हेल्पलाइन नंबर 0181-2224848 भी जारी किया है। इस के अतिरिक्त 31 मार्च तक सभी खेल गतिविधियों भी मुलतवी की गई हैं। उन्होने अलग विभिन्न धार्मिक संस्थाओं, डेरों के मुखियों से अपील की कि वह पंजाब सरकार के निर्देशों की पालना के लिए सहयोग दें जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके।