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चंडीगढ़ः ग्राहक से पतंजलि स्टोर को दो रुपए ज्यादा वसूलना पड़ा महंगा, लगा भारी जुर्माना

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के कंज्यूमर फोरम ने पतंजलि आयुर्वेद के एक स्टोर को ग्राहक से बिस्कुट के पैकेट पर गलत तरीके से 2 रुपए वसूलने पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया है।

चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के 74 वर्षीय विनोद कुमार आनंद ने बताया कि उन्होंने इस साल 2 मई को चंडीगढ़ के सेक्टर 19-सी में पतंजलि आयुर्वेद उत्पाद ‘शेल मार्केटिंग कंपनी’ नाम के स्टोर से कुछ सामान 118 रुपये में खरीदा था। आनंद ने आरोप लगाया कि उनसे पौष्टिक मैरी के पैकेट के लिए एमआरपी से ज्यादा 10 रुपए लिए गए। उसने स्टोर पर मामला उठाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने स्टोर और पतंजलि आयुर्वेद लि. के खिलाफ 14 मई को फोरम में शिकायत की। फोरम ने पतंजलि के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और केस सिर्फ स्टोर शेल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ चलाया।

स्टोर शेल मार्केटिंग कंपनी ने जवाब में कहा कि यह मशीन या वर्करों की तकनीकी गल्ती के कारण हुई थी, जो जानबूझ कर नहीं की घई। उन्होंने शिकायत को खारिज करने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने शैल मार्केटिंग कंपनी को दोषी पाया। फोरम में कंपनी को आनंद को 2 रुपए वापस करने और मुआवजे के तौर पर 1500 रुपए और मुकदमे की कीमत 1000 रुपए अदा करने का निर्देश किया।