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करदाताओं को बड़ी राहत, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा एक माह बढ़ी

नई दिल्ली: कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिसनर सोसायटी ने सरकार से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की गुजारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 31 अगस्त कर रिटर्न फाइल किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिली है। आम तौर पर करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई होती है। इस साल यह समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 का रिटर्न भर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समयसीमा?
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स प्रैक्टिसनर सोसायटी ने सरकार से रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाने की गुजारिश की थी। उनका कहना था कि अगर समयसीमा नहीं बढ़ाई गई तो इससे करदाताओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इस साल सीबीडीटी ने नियोक्ताओं (कंपनियों) को अपना टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इसके चलते कंपनियों को अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समयसीमा भी 15 जून से बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी गई थी।