You are currently viewing ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानकर खुश हो जाएंगे आप

ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानकर खुश हो जाएंगे आप

नई दिल्लीः मोदी सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसी संबंध में मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिफिकेशन में बतयाा गया है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जानकारी के अनुसार, सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है।

मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, देश में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई बेरोजगार लोग हैं, जो औपचारिक तौर पर शिक्षित नहीं हैं लेकिन पढ़े-लिखे व स्किल्ड हैं। इस कदम से कई बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार अवसर खुलेंगे, खासतौर पर युवाओं के लिए। साथ ही यह फैसला ट्रांसपोर्ट व लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में भी मदद करेगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 8 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आठवीं पास की अनिवार्य योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो आठवीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं।

मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव के बाद देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा और बड़ी संख्या में कम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि, इस नियम में बदलाल के साथ मंत्रालय ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।