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पंजाब के बाद अब यहां भी फिल्म ‘शूटर’ पर लगा बैन, जानिए क्या है विवाद

हिसार: पंजाब के बाद अब हरियाणा के सिनेमाघरों में भी फिल्म ‘शूटर’ नजर नहीं आएगी। होम डिपार्टमेंट के ऑर्डर के बाद अब हिसार की डीसी डॉ प्रियंका सोनी ने भी एसपी और जिले के तमाम अधिकारियों को निर्देश जारी कर कहा कहा हैं कि फिल्म ‘शूटर’ की स्क्रीनिंग ना हो। मसलन, हिसार के किसी सिनेमा में शूटर का प्रसारण नहीं होगा। हरियाणा के होम डिपार्टमेंट ने पूरे हरियाणा के डीसी को एक बारे में ऑर्डर जारी किया था। फ़िल्म की थीम और जिस कथित गैंगस्टर पर स्टोरी आधारित है, उससे क्राइम को बढ़ावा मिलने का अंदेशा जताया गया है।

आपको बता दें कि 18 जनवरी को ट्रेलर आने के बाद से ही विवादों के घेरे में ये फ़िल्म थी। कथित तौर पर गैंगस्टर सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित पंजाबी फिल्म ‘शूटर’ पर पंजाब सरकार की ओर से भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। ये मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट भी पहुंच गया था।

जब पंजाब सरकार ने इस पर बैन लगाया यह तो फिल्म निर्माता केवल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, और बैन को संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)ए, 19(1)जी और 21 के तहत प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन बताया था। हालांकि एक जनहित याचिका के आधार की बात करे तो हाईकोर्ट में बताया गया था कि फिल्म शूटर गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की लाइफ पर आधारित है।

जिस पर फिल्म बेस्ड है, उस काहलवां पर 3 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। उसे सरेआम विरोधी गैंग के बदमाशों ने गोली मार दी थी। अगर फ़िल्म प्रसारित होती है तो ऐसे में इस फिल्म में हिंसा के साथ ही गन कल्चर का महिमामंडन किया गया है। याचिकार्ता ने वो बात भी कहीं जिसमें कोर्ट ने अपराध, हिंसा या गैंगस्टर बनने की प्रवृत्ति वाले गाने फ़िल्म को ना चलाने की बात कहीं थी।