You are currently viewing हिन्दू विरोधी को बड़ा झटका. वकील प्रितपाल सिंह की बड़ी मुश्किलें. हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका रद्द. हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने वालें हो जाएं सावधान

हिन्दू विरोधी को बड़ा झटका. वकील प्रितपाल सिंह की बड़ी मुश्किलें. हाई कोर्ट ने की जमानत याचिका रद्द. हिन्दू देवी देवताओं का अपमान करने वालें हो जाएं सावधान

 

चंडीगढ़ 24 जुलाई : बीते 27 जून को लगातार 8 घंटे तक अलग अलग तर्क दे हिन्दू देवताओ का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने वाले होशियारपुर के वकील प्रितपालजीत सिंह की

मुश्किले बढ़ गयी है।क्योंकि शिकायतकर्ता तेजतर्रार हिन्दू नेता व पंजाब युवा भाजपा के मीडिया इंचार्ज एडवोकेट अशोक सरीन की तरफ से साजिशन हिन्दू देवताओ का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने का मामले मे बुधवार को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत ने दोनो पक्षो की बात सुनकर हिन्दू देवताओ पर गलत शब्दवाली लिखने वाले वकील की जमानत याचिका रद्द कर दी है।

इस बारे अपनी सीनियर वकील गुरशरन कौर मान के साथ जानकारी देते हुए सरीन ने बताया कि यह मामला साजिशन धार्मिक भावनाएं भड़का अराजकता फैला पंजाब की अमन शांति भंग करने का है।इसलिए पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता को तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर एडीजीपी रैक अधिकारी के नेतृत्व मे जांच कमेटी गठित कर इस तरह के गलत संदेश तैयार कर वायरल करने वाले मुख्य आरोपी तक पहुंच उसको गिरफ्तार करवाना चाहिए।

क्योंकि विदेशो मे बैठे अलगावादी पंजाब मे जातीय भेदभाव पैदा करवाने के लिए आरोपी प्रितपालजीत सिंह जैसे नौजवानों के माध्यम से आपत्तिजनक लिटरेचर सोशल मीडिया पर वायरल करवा रहे है जिन पर पंजाब की अमन शांति को बरकरार रखने के लिए नकेल कसनी जरूरी है।

वकील गुरशरन कौर मान की ठोस दलीलो के चलते जमानत रद्द हुई

बुधवार को हाइकोर्ट मे जस्टिस इंदरजीत सिंह I की अदालत मे आरोपी पक्ष की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर.एस.राय व शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से सीनियर वकील गुरशरन कौर मान पेश हुई।

बीते मंगलवार 16 जुलाई को आरोपी पक्ष के वकील राय ने इंटरम बेल ले ली थी जिसके बाद मामले की सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को हुई जिसमे शिकायतकर्ता के वकील गुरशरन कौर मान ने अदालत को पूर्ण रूप से आरोपी द्वारा हिन्दू धर्म के खिलाफ लिखी गयी आपत्तिजनक शब्दावली देकर अवगत करवाया था।जिसके बाद बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षो के वकील राय व मान की दलीले अदालत में रखी जिसके बाद अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है।

बुधवार को पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट के जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत मे हिन्दू देवताओ का अपमान करने के मामले मे आरोपी की जमानत याचिका रद्द होना पूरे देश मे हिन्दुओ पर आपत्तिजनक बोलने लिखने वालों के लिए सबक बनेगा फैंसला।क्योंकि पहले कभी ऐसा नही हुआ था जिसकी वजह से हिन्दु धर्म के खिलाफ कोई भी कुछ भी बेवजह बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक लिख एवं बोल देता था।इस फैंसले के बाद असामाजिक तत्वों व साजिशन किसी भी धर्म के खिलाफ गलत बोलने वालो को संदेश पहुंच गया है कि किसी भी धर्म के खिलाफ अगर कुछ आपत्तिजनक लिखा अथवा बोला जाएगा तो आरोपियों के साथ नरमी भारत की कोई अदालत नही दिखाती।