लॉकडाउन के दौरान स्कूलों की फीस माफ (School Fees In Lockdown) करने से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाएं. हर राज्य के हालात और फैक्ट्स अलग हैं. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि हर राज्य के तथ्य और हालात अलग हैं. अथॉरिटी अलग हैं. इसलिए ऐसे मामलों को हाईकोर्ट जाना चाहिए. सीधे सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता.
बता दें कई अभिभावकों की तरफ से देश भर के स्कूलों में बच्चों की फीस माफ करने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि लॉक डाउन के दौरान स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई है.
ऑनलाइन क्लास से वह शिक्षा नहीं दी जा सकती जो क्लासरूम में होती है. ऑनलाइन क्लास कोई विकल्प नहीं है. ऐसे में जब पढ़ाई नहीं हुई है तो स्कूल फीस माफ होनी चाहिए या उसमे थोड़ी राहत मिलनी चाहिए.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से पूरे देश का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता. इस काम के लिए राज्यों में हाई कोर्ट बने हैं इसलिए लोगों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए.
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