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नन से बलात्कार मामले में पूर्व बिशप फ्रेंको मुलक्कल की जमानत रद्द, गैर जमानती वारंट जारी

केरल में एक नन से बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रेंको मुलक्कल को दी गयी जमानत सोमवार को एक स्थानीय अदालत ने रद्द कर दी। मामले में सुनवाई में पेश नहीं होने पर उसकी जमानत रद्द कर दी गयी और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

बिशप सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र अदालत में नही हुआ मौजूद 

 

 

मुलक्कल के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल इसलिए हाजिर नहीं हो सके क्योंकि वह कोविड-19 संक्रमित एक शख्स के साथ संपर्क के कारण क्वारनटाईन हैं।

गत एक जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान भी वह अदालत में पेश नहीं हुए था

 

 

उसके मुवक्किल ने तब कहा था कि वह पंजाब के जालंधर में कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में फंसे होने की वजह से नहीं आ सका।

अभियोजन पक्ष ने सोमवार को आरोपी के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जालंधर में जिस जगह वह रहता हैं, वह एक जुलाई को कंटेन्मेंट जोन  (निषिद्ध क्षेत्र) नहीं था।

 

 

अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील पर विचार करते हुए पूर्व बिशप की जमानत खारिज कर दी कि वह मुकदमे में देरी कराने की कोशिश कर रहे हैं।

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की।

केरल उच्च न्यायालय ने नन द्वारा मुलक्कल के खिलाफ दाखिल यौन उत्पीड़न के मामले से उन्हें आरोपमुक्त करने की उनकी याचिका सात जुलाई को खारिज कर दी थी।